CM Arvind Kejrival: सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर केजरीवाल जेल में ही रहेंगे; अदालत ने क्या कहा?

CM Arvind Kejrival: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। ईडी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। केजरीवाल के अधिवक्ता ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

 CM Arvind Kejrival: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को  राहत नहीं मिली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जल्द रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुधवार को मामले को सुनेंगे और अगर हाई कोर्ट का आदेश आता है तो इसे रिकॉर्ड पर रखेंगे। बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रिहाई पर अंतरिम रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की अर्जी में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए कानूनी नियमों और प्रथाओं की अनदेखी की है। इस बारे में देश में जमानत के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन हुआ है।

याचिका में राजनीतिक हवाले से कहा गया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का आलोचक होने के कारण ED की नाराजगी और भेदभावपूर्ण प्रक्रिया का शिकार होना पड़ा है।

ED की अर्जी पर हाईकोर्ट ने जमानत पर प्रतिबंध लगाया था

ईडी और केजरीवाल के वकील आज दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम केजरीवाल की जमानत के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर लिखित दलील देंगे। फिलहाल, केजरीवाल की रिहाई के निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।

जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने भी अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर चौबीस घंटे की रोक लगाने का ईडी का अनुरोध खारिज कर दिया। ED 48 घंटे की अवधि में ऊपरी अदालत जा सकती थी। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश विशेष न्यायाधीश ने दिया। साथ ही अदालत ने आपके नेता पर कई शर्तें भी लगाईं, जिनमें शामिल था कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को बदलने की कोशिश नहीं करेगा।

हाईकोर्ट ने आदेश पर स्टे लगाया

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस समय स्थानीय कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, जिससे अरविंद केजरीवाल की जमानत पर खतरा पैदा हो गया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।

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