Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 एल्डमैन को मनोनीत करने के एलजी के निर्णय को सही ठहराया है। एमसीडी में खेल अब दिलचस्प हैं।
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 एल्डरमैन को सरकार की सहमति लिए बिना नियुक्त करने के निर्णय को सही ठहराया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पाया कि इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि एलजी ‘एल्डरमैन’ नामित करने के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं।
सोमवार को जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने यह निर्णय दिया। इस मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने सुनाया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला भी बेंच में थे। फैसले में जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि एल्डरमैन को एलजी की नियुक्ति करनी वैधानिक है और वह राज्य कैबिनेट की सलाह लेने को बाध्य नहीं हैं।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा। पिछले साल 17 मई को शीर्ष अदालत ने कहा कि उपराज्यपाल को एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार देने से निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर करने का अधिकार होगा। MD ने 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्यों को चुना है।
दिसंबर 2022 में ‘आप’ ने नगर निगम चुनाव में 134 वार्ड में जीत के साथ एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। भाजपा ने 104 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस 9 सीट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी।