पंजाब में नया यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज लागू होगा, जिसमें 10 मरले प्लॉट पर कवर्ड पार्किंग अनिवार्य होगी। नए नियमों से पार्किंग और अवैध निर्माण पर रोक मिलेगी। जानिए पूरी जानकारी।
अगर आपके पास 10 मरले (300 गज) का प्लॉट है और आप घर बनवाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। पंजाब सरकार जल्द ही नया यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज (Unified Building Byelaws) लागू करने जा रही है, जिसमें हर नए मकान में कवर्ड पार्किंग बनाना अनिवार्य होगा। यह कदम शहरी इलाकों में पार्किंग की समस्या और अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए उठाया जा रहा है।
क्यों लाया जा रहा है नया बिल्डिंग बायलॉज?
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पंजाब में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
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आवासीय इलाकों में सड़क किनारे पार्किंग, ट्रैफिक जाम और पड़ोसियों के बीच विवाद आम हो गए हैं।
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इस नई नीति के जरिए सरकार पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना चाहती है।
क्या हैं नए नियम?
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10 मरले (300 गज) प्लॉट पर अब मकान के नीचे कवर्ड पार्किंग अनिवार्य होगी। इसके ऊपर 3 मंजिल तक निर्माण की अनुमति होगी।
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500 गज या इससे बड़े प्लॉट पर 4 मंजिल तक निर्माण की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन नीचे पार्किंग जरूरी होगी।
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पड़ोसियों से एनओसी अनिवार्य होगी यदि कोई व्यक्ति पुराना मकान रेनोवेट करता है या उसमें नई मंजिल जोड़ता है। बिना एनओसी नक्शा पास नहीं होगा।
नया बिल्डिंग बायलॉज कब से लागू होगा?
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नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है।
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अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्ताव भेजा गया है।
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संभावना है कि इसे इस महीने के अंत तक पंचकूला मॉडल की तर्ज पर लागू कर दिया जाएगा।
क्या होंगे इसके प्रमुख फायदे?
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सड़क किनारे अवैध पार्किंग में कमी आएगी।
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ट्रैफिक प्रबंधन आसान होगा और पुलिस पर दबाव घटेगा।
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अवैध व अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगेगी।
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पड़ोसियों के बीच विवादों में कमी आएगी।
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शहरों में सुनियोजित और स्मार्ट विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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