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Gyanvapi Masjid Case: Gyanvapi में व्यास जी के तहखाने पर फैसला आने पर हिंदू पक्ष के वकील ने पहली बार क्या कहा?

Gyanvapi Masjid Case

Gyanvapi Masjid Case में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी।” हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।”

Gyanvapi Masjid Case में अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, “आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। पूजा चलती रहेगी। सनातन धर्म को यह बड़ी जीत मिली है। वे(मुस्लिम पक्ष)  इस पर पुनर्विचार कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।”

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