हरियाणा कैबिनेट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों के लिए रोज़गार-सहायता को मंज़ूरी दी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट में 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के परिवारों, चाहे उनकी मृत्यु हरियाणा राज्य में हुई हो या इससे बाहर हुई हो, ऐसे परिवारों के एक मौजूदा सदस्य को अनुकंपा के आधार पर रोज़गार देने के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति देने की नीति, 2022 में संशोधन को मंज़ूरी प्रदान की।

यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा 25 अगस्त, 2025 को हरियाणा विधानसभा में की गई घोषणा को क्रियान्वित करेगा, जो पीड़ित परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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इस संशोधन के तहत, नीति में एक नया क्लॉज़ जोड़ा गया है, जिसके तहत दंगा पीड़ितों के “सर्वसम्मति से चयन किए गए मौजूदा परिवार के एक सदस्य के नाम को हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN) के माध्यम से लेवल-I, लेवल-II, या लेवल-III कैटेगरी में उपयुक्त जॉब के लिए विचार किया जाएगा, जो एचकेआरएन  द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता और पात्रता मानदंडों पर निर्भर करेगा।

यदि किसी विभाग में सभी पद भरे हुए हैं, तो एचकेआरएन पात्र व्यक्ति को रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य विभाग में या अपने ही संस्थान में समायोजित किया जाएगा।

यह अनुकंपा  प्रक्रिया एचकेआरएन  के माध्यम से रोज़गार के लिए एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करता है, जो 1984 के दंगों के दौरान अपूर्णीय क्षति सहन करने वाले परिवारों के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता और सम्मान सुनिश्चित करेगा।

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