हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पौत्रियों के विवाह पर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की, आवेदन ऑनलाइन करें और सीधे बैंक खाते में लाभ प्राप्त करें।
हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के कर्मियों की पौत्रियों, पुत्रियों और आश्रित बहनों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के नए निर्देश जारी किए हैं। अब स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या पुत्रवधू भी आवेदन कर सकते हैं, भले ही मूल सेनानी का निधन हो चुका हो।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन विवाह की तिथि से 6 महीने के भीतर और अधिकतम 12 महीने तक संबंधित उपायुक्त के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन की जांच के बाद उपायुक्त इसे मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए भेजेंगे। भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक रहे।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
नेशनल इन्फॉरमैटिक्स सेंटर (NIC) को निर्देश दिया गया है कि कन्यादान अनुदान के लिए वेब आधारित ऑनलाइन आवेदन प्रणाली तैयार करें। इससे लाभार्थी अपनी आवेदन स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।
योजना का महत्व
यह कदम स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे योजना की पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र परिवारों तक समय पर लाभ पहुँच सकेगा।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय पूर्व के निर्देशों में अस्पष्टता को दूर करने और पात्र परिवारों को आसानी से सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है।
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