हरियाणा सरकार ने जींद के कृषि उपनिदेशक डॉ. गिरीश नागपाल को क्लीन चिट देते हुए निलंबन आदेश वापस ले लिया। जानें पूरी जांच प्रक्रिया, हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया और अगली सुनवाई की तारीख।
हरियाणा सरकार ने जींद के कृषि उपनिदेशक डॉ. गिरीश नागपाल को क्लीन चिट देते हुए उनका निलंबन आदेश वापस ले लिया है। यह फैसला कृषि और कृषक कल्याण विभाग हरियाणा की दो जांच कमेटियों की रिपोर्ट के बाद लिया गया।
शिकायत और जांच
डॉ. गिरीश नागपाल को जींद के सफीदों में एक कीटनाशक उत्पादन इकाई में अवैध ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद निलंबित किया गया था। उनके निलंबन के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर स्टे लगा दिया गया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा था।
जांच के दौरान, अतिरिक्त निदेशक रोहताश सिंह और राजेंद्र सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में गठित दोनों जांच कमेटियों ने शिकायतकर्ता से पांच बार कमेटी के सामने सबूत और तथ्य पेश करने को कहा, लेकिन शिकायतकर्ता पेश नहीं हो सका। इसके बाद कमेटियों ने कृषि उपनिदेशक डॉ. गिरीश नागपाल को क्लीन चिट दे दी।
निलंबन आदेश वापस
कृषि और कृषक कल्याण विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल ने अब निलंबन आदेश वापस लेते हुए साफ कर दिया कि डॉ. गिरीश नागपाल की कार्रवाई पूरी तरह से वैध और उचित थी। अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने झूठे आरोप लगाए थे और दोनों कमेटियों की जांच रिपोर्ट ने इसे साबित किया।
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हाईकोर्ट की सुनवाई
13 नवंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आखिरी मौका दिया था कि वे कृषि उपनिदेशक के निलंबन का आधार स्पष्ट करें। अगली सुनवाई 19 मार्च 2025 को होगी, जिसमें सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा।
डॉ. गिरीश नागपाल की प्रतिक्रिया
डॉ. गिरीश नागपाल ने कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कीटनाशक इकाई में दबिश दी थी और किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं। उन्होंने अपने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए न्याय की उम्मीद जताई थी।
इस फैसले के बाद डॉ. गिरीश नागपाल की प्रतिष्ठा बहाल हुई है और उन्हें उनके कर्तव्यों में बाधा नहीं आएगी।
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