हरियाणा में भूमि बंटवारा मामलों में आएगी तेजी, सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

हरियाणा सरकार ने भूमि बंटवारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए। सहायक कलेक्टर और तहसीलदारों के लिए मासिक लक्ष्य तय, ADR तंत्र लागू, अधिकारियों को प्रोत्साहन और जवाबदेही सुनिश्चित।

हरियाणा में भूमि बंटवारे (Partition) से जुड़े मामलों के निपटारे में अब तेजी आने वाली है। राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाना और नागरिकों को राहत देना है।

प्रत्येक अधिकारी पर तय किए गए लक्ष्य

वित्त आयुक्त (राजस्व) डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, प्रत्येक सहायक कलेक्टर (द्वितीय श्रेणी) को प्रति माह न्यूनतम 12 मामले निपटाने होंगे। वहीं, कम कार्यभार वाले तहसीलदारों के लिए 20 मामलों का मासिक लक्ष्य तय किया गया है। इन लक्ष्यों की निगरानी तीन स्तरों पर की जाएगी – उप आयुक्त, मंडल आयुक्त और वित्त आयुक्त।

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र

नए दिशा-निर्देशों के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र को लागू किया गया है। इसमें सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी मध्यस्थता करेंगे और विवादित पक्षों को आपसी सहमति से समाधान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सफल निपटारे पर प्रत्येक विवादित मामले के लिए 10,000 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा, जिसे पक्ष समान रूप से वहन करेंगे।

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अधिकारियों के प्रदर्शन पर आधारित प्रोत्साहन और सजा

प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अधिकारी प्रशासनिक निर्णय के अनुसार अपनी पसंद की तहसीलों में तैनात किए जा सकते हैं। वहीं, लगातार लक्ष्य पूरा न करने वाले निचले पांच अधिकारियों को गैर-राजस्व पदों पर स्थानांतरित किया जाएगा। यह नीति “कैरट एंड स्टिक” के तहत दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अपनाई गई है।

सप्ताह में न्यायालय संचालन अनिवार्य

राजस्व न्यायालयों में नियमित कार्य सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार सप्ताह में कम से कम तीन दिन, जबकि अन्य नामित अधिकारी पांच दिन न्यायालय चलाएंगे। इसके साथ ही, उपायुक्तों को अतिरिक्त स्वतंत्र रीडर उपलब्ध कराने और नए स्वतंत्र राजस्व न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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