Arvind Kejriwal की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट की याचिका, ED की दलीलों पर मुझे जवाब देना है

Arvind Kejriwal को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। ED की याचिका पर हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इस बीच, केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत प्राप्त कर चुके हैं।

Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल ने कोर्ट से समय मांगा, जिसके बाद मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। अरविंद केजरीवाल की ओर से विक्रम चौधरी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच के सामने दलीलें रखीं।

सह आरोपी समीर महेंद्रू ने पहले कोर्ट में अपील की। शराब कारोबारी महेंद्रू ने जेल में रहने की अवधि बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने बताया कि ईडी ने पिछली रात 11 बजे उनकी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना था कि केजरीवाल ईडी के उत्तर में कुछ दलीलों की वजह से संक्षिप्त उत्तर देना चाहते हैं।

एसजी एसवी राजू ने कहा कि वे पिछली बार मामले को लेकर काफी उत्सुक थे। जवाब में चौधरी ने कहा, ‘बेशक हमें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। एएजी ने उत्तर दिया, “यह जमानत नहीं है, हम दिखाएंगे कि कैसे।” इसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट ने टाल दी। अब अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद छह अगस्त को होगी।

सीधा सबूत नहीं, ट्रायल कोर्ट ने कहा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने ट्रायल कोर्ट में जज न्याय बिंदु की अवकाशकालीन बेंच ने जमानत दे दी थी क्योंकि ईडी उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं दे सका।हालांकि, अगले ही दिन ईडी ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी जिस पर फौरी रोक लगा दी गई।

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