ITR Filing Deadline: ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन, अब और देरी पर लगेगा जुर्माना, जानिए पूरी डिटेल

ITR Filing Deadline: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन इस साल 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। जानिए देरी से फाइल करने पर जुर्माना कितना लगेगा, क्यों बढ़ाई गई तारीख,

ITR Filing Deadline: वित्तीय वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। हालांकि, अगर इस समयसीमा के भीतर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो जुर्माना देना पड़ सकता है और टैक्स छूट के नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है।

CBDT ने क्यों बढ़ाई ITR फाइलिंग की तारीख?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार इस वर्ष ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव किए गए हैं। खासकर ITR-2 और ITR-3 फॉर्म्स में अतिरिक्त जानकारियों की मांग की गई है, जैसे HRA क्लेम के लिए प्रॉपर्टी का पता और मालिक का PAN नंबर, बीमा कटौती के लिए पॉलिसी नंबर, आदि। इन बदलावों के कारण ITR Filing सिस्टम को अपग्रेड करने में समय लगा, जिस वजह से डेडलाइन आगे बढ़ाई गई।

क्या ITR Filing की डेडलाइन फिर से बढ़ सकती है?

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार डेडलाइन आगे बढ़ने की संभावना कम है। कारण यह है कि इस बार ITR-1 और अन्य फॉर्म्स जल्दी जारी कर दिए गए थे, जिससे कई टैक्सपेयर्स ने समय पर रिटर्न दाखिल कर दिया है। क्लियरटैक्स के आंकड़ों के अनुसार ITR-2 और ITR-3 फाइलिंग में पिछले कुछ हफ्तों में 300% तक की बढ़ोतरी देखी गई है।

15 सितंबर के बाद ITR फाइल करने पर लगेगा जुर्माना

यदि कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो वह 31 दिसंबर 2025 तक “बिलेटेड रिटर्न” फाइल कर सकता है। हालांकि, इसमें जुर्माना लगेगा:

आय ₹5 लाख से अधिक: ₹5,000 तक जुर्माना

आय ₹5 लाख या उससे कम: ₹1,000 जुर्माना

इसके अलावा, लेट फाइलिंग से टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है और कुछ टैक्स बेनेफिट्स भी मिस हो सकते हैं, जैसे कैपिटल लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना।

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