Prayagraj News: 5 साल का छोटा बच्चा, शराबी हुड़दंगियों से परेशान, जनहित याचिका दाखिल

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Prayagraj News: कानपुर में स्कूल के पास शराब की दुकान होने से शराब पीने वालों के हुडदंग से बच्चे अक्सर परेशान होते थे। यूपी सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया की मांग की गई है।

स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और अगर शराब की दुकान स्कूल के बगल में हो तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर इसका बुरा असर तो होगा ही। कानपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एलकेजी में पढ़ने वाले पांच साल के एक बच्चे ने स्कूल के बगल स्थित शराब के ठेके के बाहर हर दिन होने वाले शराबियों के हुड़दंग से परेशान होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मदद की मांग की है। पांच साल के इस बच्चे की जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और यूपी सरकार से उत्तर भी मांग लिया है।

यह मामला चिड़ियाघर के पास कानपुर में आजाद नगर मोहल्ले से जुड़ा हुआ है। अथर्व दीक्षित, पांच साल का, आजाद नगर क्षेत्र में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एलकेजी का छात्र है। स्कूल से 20 मीटर की दूरी पर एक बार है। सरकारी ठेका दिन में दस बजे के बाद ही खुलना चाहिए। लेकिन सुबह छह या सात बजे से ही यहां शराबियों की भीड़ लग जाती है। यहां लोग शराब पीते हैं। स्कूल के आसपास सैकड़ों लोगों की रिहायशी बस्ती है।

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पहले भी की गई थी शिकायत

पांच साल का अथर्व शराबियों के इस शोर से परेशान था। बल्कि वह रास्ते में डर गया। अथर्व के परिवार ने यूपी सरकार से लेकर कानपुर के अफसरों तक कई बार शिकायत की। लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ। शराब का ठेका लगभग 30 साल पुराना है, लेकिन 2019 में स्कूल खुला है। अथर्व के परिजनों ने इस पर जनहित याचिका दाखिल की।

‘अगली सुनवाई 13 मार्च को’

Prayagraj News: अथर्व दीक्षित की जनहित याचिका को डिवीजन बेंच में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने सुनाया। यूपी सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि शराब का ठेका पुराना है और स्कूल कुछ सालों पहले खुला था। इस पर अदालत ने सरकार से बताने को कहा कि स्कूल खुलने के बाद शराब की दुकान का हर साल नवीनीकरण कैसे होता है। 13 मार्च को अथर्व के अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने कहा कि मामले में फिर से सुनवाई होगी।

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