Punjab OTS Scheme
Punjab OTS Scheme: सोमवार को पंजाब कैबिनेट ने व्यापारियों के बकाया कर चुकाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा योजना को मंजूरी दी। यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसकी अनुमति दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक हजूर साहिब, माता चिंतपूर्णी मंदिर, माता ज्वालाजी मंदिर और नैना देवी मंदिर सहित कई धार्मिक स्थानों पर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे।
Punjab OTS Scheme: बुजुर्गों को इस योजना के तहत अन्य राज्यों में भी धार्मिक स्थानों की यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, जैसे बिहार में पटना साहिब, उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर, राजस्थान में अजमेर शरीफ, पंजाब में आनंदपुर साहिब और जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच “एक्स” पर एक पोस्ट में कहा कि 27 नवंबर को गुरु नानक देव के “प्रकाश पर्व” पर यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री चीमा ने कहा कि योजना के कार्यान्वयन के लिए एक उप-समिति बनाई गई है और 40 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।
पंजाब के व्यापारियों को राहत-चीमा
Punjab OTS Scheme: उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने वाले लोगों की स्वीकार्य आयु उप-समिति निर्धारित करेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ऐसी योजनाओं को लागू कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 जुलाई 2019 को दिल्ली में “मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना” शुरू की। रविवार को केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी के 75,000 से अधिक बुजुर्गों को तीर्थयात्रा की अनुमति दी है।
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Punjab OTS Scheme: चीमा ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य के व्यापारियों और व्यापारिक समुदाय के लिए एकमुश्त निपटान योजना (OTS) शुरू करने को भी मंजूरी दी है. यह निर्णय एक अलग निर्णय में भी किया गया था। “हम पंजाब के व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं,” उन्होंने कहा। यह दिवाली का तोहफा है।चीमा ने कहा कि ओटीएस के तहत एक लाख रुपये तक का एकमुश्त कर माफ किया गया है। राज्य के 39,787 व्यापारियों को इससे लाभ होगा। उन्होने कहा कि कैबिनेट ने एक लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के व्यापारियों के बकाया कर का पचास प्रतिशत माफ करने का भी फैसला किया है। बकाया कर पर ब्याज और जुर्माने पर भी पूरी तरह से छूट मिलेगी, उन्होंने कहा।
ओटीएस को जल्द किया जाएगा लागू
मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम 2005, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, पंजाब बुनियादी ढांचा नियमन अधिनियम 2002, पंजाब जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम 1948, पंजाब मनोरंजन कर 1954, पंजाब विलासिता कर अधिनियम 2009 और पंजाब संस्थान और अन्य भवन कर अधिनियम 2011। चीमा ने बताया कि 19,361 मामले में व्यापारिक समुदाय को राहत दी जाएगी। करीब 60,000 व्यापारियों को इससे लाभ होगा। बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि OTIS 15 नवंबर, 2023 से 15 मार्च, 2024 तक लागू रहेगा।
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