
Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली की भाजपा सरकार ने जो शर्तें तय की है, उससे साफ हो गया है कि योजना का लाभ सिर्फ गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को ही मिलेगा।
Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली की महिला समृद्धि योजना से लगभग 17-18 लाख महिलाओं का लाभ मिलने जा रहा है। दिल्ली की भाजपा सरकार की शर्तों से स्पष्ट है कि योजना का लाभ सिर्फ गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा। महिला समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को उनके खाते में प्रति महीने दो हजार रुपये दिए जाएंगे। चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी स्पष्ट कर दिया कि इसका लाभ केवल गरीब परिवारों को मिलेगा।
1. आय की शर्त
योजना का लाभ पहले से ही गरीब परिवार की महिलाओं को ही मिलेगा। पहले से ही गरीबी की सीमा स्पष्ट नहीं थी। दिल्ली सरकार से निकटस्थ सूत्रों ने बताया कि सालाना आय सीमा 2.50 लाख रुपए है। भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी यही सीमा निर्धारित की है। दिल्ली में भी यह लाभ उन्हीं परिवारों की महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आदमनी कम से कम 2.50 रुपए है। इस शर्त ने दिल्ली के अधिकांश परिवारों को इस योजना से बाहर कर दिया है। दिल्ली की औसत आय 4.61 लाख है। ऐसे में 2.50 लाख सालाना आमदनी वाले परिवारों की संख्या कम है।
2. परिवार की एक ही महिला को लाभ
दिल्ली सरकार ने भी निर्णय लिया है कि इस योजना का लाभ परिवार की एक ही महिला को मिल सकता है। इसलिए लाभार्थियों की संख्या भी बहुत सीमित हो सकती है। दिल्ली सरकार पर इस योजना को लेकर भारी आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। खजाने की हालत पहले से ही बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में कोशिश की गई है कि योजना का लाभ जरूरतमंद महिलाओं को मिले और सरकार पर बहुत बोझ भी ना हो।
और क्या परिस्थितियां हो सकती हैं
21 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ सिर्फ विवाहित महिलाओं को मिल सकता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिलता है। किसी को विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेशन, सरकारी पेंशन मिल रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।