हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग को मिलेगी अधिक शक्तियां, सदस्यों और स्टाफ को कानूनी सुरक्षा का अधिकार

हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिक शक्तियां और सदस्यों व स्टाफ को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश होगा, साथ ही भर्ती, सड़क मरम्मत और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिक सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आगामी विधानसभा सत्र में सरकार एक संशोधन विधेयक पेश करेगी, जिसके तहत आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को किसी भी कानूनी कार्रवाई, उत्पीड़न या मुकदमे से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह कदम आयोग की कार्यक्षमता बढ़ाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

पिछड़ा वर्ग आयोग को मिलेगा बढ़ा हुआ अधिकार

हरियाणा के सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों तथा स्टाफ को अब कानूनी संरक्षण मिलेगा। इससे आयोग अधिक प्रभावी होकर पिछड़ा वर्ग के हितों की बेहतर सुरक्षा कर सकेगा।

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पिछड़ा वर्ग आयोग का महत्व और भूमिका

हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़ा वर्ग मानने या हटाने के संबंध में सरकार को सिफारिश देने के लिए किया गया है। अब नए नियमों के तहत आयोग की सिफारिशें और भी प्रभावशाली होंगी क्योंकि आयोग के सदस्य और स्टाफ कानूनी कार्रवाई से बचाव के अधिकार से लैस होंगे।

विधानसभा मानसून सत्र में उठेंगे कई महत्वपूर्ण मुद्दे

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक के साथ-साथ कई बड़े सवालों पर भी चर्चा होगी। विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा, जिनमें लंबित भर्ती, सड़कों की मरम्मत, बूचड़खानों के संचालन, कानून-व्यवस्था, और पर्यावरण से जुड़े सवाल शामिल हैं।

महत्वपूर्ण सवाल और जवाब होंगे टेबल

विधानसभा में आदित्य देवीलाल, कंवर सिंह, कुलदीप वत्स, उमेद सिंह, पूजा चौधरी जैसे विधायकों द्वारा भर्ती प्रक्रिया, फोन काल से संबंधित मामले, आईआईटी स्थापना, सड़क मरम्मत और बूचड़खानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान, जल प्रदूषण और सार्वजनिक सफाई कर्मचारियों की कमी जैसे मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे।

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