UP: सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी लंबित आवास मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु ‘एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026)’ लागू करने के निर्देश

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के निस्तारण के लिए OTS-2026 योजना लागू की। यह पारदर्शी, उपयोगकर्ता-अनुकूल और आवंटियों को राहत देने वाली योजना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लंबित आवासीय और व्यावसायिक मामलों के निस्तारण के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह योजना पूरी तरह यूजर-फ्रेंडली, पारदर्शी और जन-केंद्रित होनी चाहिए, ताकि आम आवंटियों को राहत मिल सके और विभाग को भी आवश्यक राजस्व प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में स्पष्ट किया कि वर्षों से लंबित भुगतान और विवादित आवंटन न केवल योजनाओं की प्रगति को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि आम जनता को भी परेशान कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत सभी मामलों का तत्काल और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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OTS-2026 योजना की मुख्य बातें

योजना जन-केंद्रित होगी और हर वास्तविक आवंटी को स्पष्ट और सरल विकल्प प्रदान करेगी।

एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को विशेष छूट दी जाएगी।

किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित किए जाएंगे।

योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा कि वर्ष 2020 में लागू की गई OTS-2020 योजना ने भी बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया था, लेकिन कोविड-19 के कारण कई आवंटियों ने अंतिम भुगतान नहीं कर पाए। अब लागू की जाने वाली OTS-2026 योजना को और अधिक व्यावहारिक और लाभकारी बनाने पर जोर दिया गया है।

योगी आदित्यनाथ ने विभाग को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश भी दिया ताकि अधिक से अधिक आवंटियों को इसकी जानकारी मिले और वे इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “इस योजना का मूल उद्देश्य आम आवंटियों को राहत देना और विभाग को आवश्यक राजस्व सुनिश्चित करना है।”

OTS-2026 योजना लागू होने के बाद हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग की आय में भी वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश में आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं की गति में सुधार होगा।

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