यूपी सरकार का बड़ा फैसला: 68 हजार कर्मचारियों की सैलरी रोकी, प्रमोशन भी होगा रोक

यूपी सरकार ने 68,000 से अधिक कर्मचारियों की सैलरी रोक दी, जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण समय पर नहीं भरा। प्रमोशन पर भी लगेगा रोक।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक सख्त कदम उठाया है। सरकार ने 68,000 से अधिक कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल रोक दी है। यह वे कर्मचारी हैं जिन्होंने ‘मानव संपदा पोर्टल’ पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण निर्धारित समय तक नहीं भरा।

प्रदेश में कुल लगभग 8 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी संपत्तियों का विवरण 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन करना अनिवार्य है। जो कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके जनवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा।

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मुख्य सचिव ने पहले निर्देश दिए थे कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण समय से भरना अनिवार्य है। 1 जनवरी से पोर्टल पर यह सुविधा चालू कर दी गई थी।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस नियम के अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देश दें। समय सीमा के भीतर विवरण न देने वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी रोक लगेगी। यह नियम 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा, और विभागीय प्रमोशन समितियों में ऐसे कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलेगा।

सरकार का यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और कर्मचारियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल सरकारी तंत्र में ईमानदारी और जवाबदेही को मजबूत करेगी।

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