UP RERA का बड़ा फैसला: ज्यादा GST वसूलने पर घर खरीदारों को मिलेगा रिफंड, जानें आवेदन का पूरा तरीका
UP RERA ने घर खरीदारों को राहत दी है। ज्यादा GST वसूले जाने पर खरीदार FORM GST RFD-01 से रिफंड का दावा कर सकेंगे। जानें पूरा नियम।
UP RERA Refund Rule: उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब अगर बिल्डर या प्रमोटर ने तय GST दर से ज्यादा टैक्स वसूला है, तो पात्र खरीदार रिफंड के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूपी रेरा ने इस प्रक्रिया को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में फ्लैट या प्लॉट खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने घर खरीदारों के हित में GST रिफंड से जुड़ी प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है। अब अगर किसी प्रमोटर ने निर्धारित दर से अधिक GST वसूला है, तो खरीदार उस अतिरिक्त राशि की वापसी के लिए दावा कर सकते हैं।
इसके लिए खरीदारों को GST पोर्टल पर FORM GST RFD-01 के माध्यम से आवेदन करना होगा। यूपी रेरा ने प्रमोटर्स को भी निर्देश दिए हैं कि वे सरकार द्वारा तय GST दरों का सख्ती से पालन करें।
दो साल के भीतर करना होगा रिफंड का दावा
यूपी रेरा के अनुसार, खरीदार अनुबंध खत्म होने या फ्लैट/प्लॉट का आवंटन रद्द होने की तारीख से दो साल के अंदर GST रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि, ऐसे मामलों में जहां GST की राशि 1000 रुपये से कम है, वहां रिफंड का लाभ नहीं मिलेगा।
ज्यादा GST वसूली की शिकायतों के बाद लिया फैसला
यूपी रेरा के पास कई ऐसी शिकायतें पहुंची थीं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कुछ प्रमोटर्स ने घर खरीदारों से तय दर से ज्यादा GST वसूला।
पहले भी 8 जनवरी 2025 को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलों में अधिक GST वसूली जारी रहने की शिकायतें सामने आईं। इसके बाद रेरा ने रिफंड प्रक्रिया को और स्पष्ट किया है।
अनरजिस्टर्ड खरीदार भी कर सकेंगे आवेदन
यूपी रेरा ने बताया कि जिन खरीदारों का GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्हें पहले अपने PAN कार्ड के आधार पर GST पोर्टल पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
इसके बाद वे “Refund for Unregistered Person” श्रेणी के तहत GST RFD-01 फॉर्म भरकर रिफंड का दावा कर सकते हैं।
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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज जरूरी
रिफंड के लिए आवेदन करते समय खरीदारों को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें शामिल हैं:
GST भुगतान का प्रमाण
संबंधित फ्लैट या प्लॉट से जुड़े दस्तावेज
प्रमोटर द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र
अन्य जरूरी रिकॉर्ड
दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद पात्रता के आधार पर रिफंड को मंजूरी दी जाएगी।
किन मामलों में मिलेगा रिफंड?
रेरा के मुताबिक, उन्हीं मामलों में खरीदार GST रिफंड का दावा कर पाएंगे जहां क्रेडिट नोट जारी करने की निर्धारित समय सीमा खत्म हो चुकी हो।
ऐसे मामलों में आवंटन रद्द होने या अनुबंध समाप्त होने की तारीख से दो साल के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर
यूपी रेरा ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाना है। नए नियमों से उन खरीदारों को राहत मिलेगी, जिनसे बिल्डर्स द्वारा तय सीमा से अधिक GST वसूला गया था।
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