UP Yogi Cabinet ने फैसला किया कि हाईटेक-इंटीग्रेटेड शहर के फ्लैट वालों को भी घरेलू जल टैक्स देना होगा

यूपी की Yogi Cabinet ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। उन्नत और सुसज्जित नगरों में रहने वालों को इस प्रस्ताव से निराशा हुई है। यहां पर फ्लैट और पेंट हाउस में रहने वालों को अब हाउस और वाटर टैक्स देना होगा।

UP Yogi Cabinet: यूपी की योगी सरकार ने लाखों लोगों से घर टैक्स और जल टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है जो उन्नत और सुसज्जित नगरों में रहते हैं। इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी। नगर निकायों को घर और जल टैक्स लेने की अनुमति दी गई है। नगर निकाय हैंडओवर हुए बिना भी इनमें रहने वालों से हाउस टैक्स व वाटर टैक्स ले सकेंगे। कैबिनेट फैसले के आधार पर शासनादेश होने के बाद इसे देना होगा। हाईटेक टाउनशिप में सात व इंटीग्रेटेड में 50 से अधिक टाउनशिप बसाई जा चुकी हैं।

हाइटेक, इंटीग्रेटेड और उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 में कहा गया है कि मकानों और फ्लैटों को निकायों को हैंडओवर नहीं किया जाएगा, तब तक उनसे घर टैक्स और जल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। यही कारण है कि नगर निकाय दोनों तरह के टैक्स नहीं ले सकता था. हालांकि, नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार, घर बनने के बाद उनमें रहने वालों से घर टैक्स वसूला जाता है।

इन नीतियों के तहत बनाए गए फ्लैट, घर और व्यवसायिक प्रतिष्ठान अभी टैक्स नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आवास विभाग ने कार्यशील हाईटेक टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति व उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत या संचालित अन्य आवासीय परियोजनाओं में बनी टाउनशिप में रहने वालों से हाउस टैक्स व वाटर टैक्स लेने की सुविधा दे दी गई है।

सरकार का मानना है कि निकायों से टैक्स लिए जाने के बाद राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित आवासीय कालोनियों में साफ-सफाई, सड़क प्रकाश और सीवरेज होंगे। इससे नौकरी भी मिलेगी। हाईटेक टाउनशिप को कम से कम 1500 एकड़ की जमीन पर योजना बनाने की अनुमति दी गई। टाउनशिप नीति, उत्तर प्रदेश-2023 में दो लाख से कम लोगों वाले शहरों में 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में 25 एकड़ से कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, जबकि इंटीग्रेटेड टाउनशिप में 25 एकड़ से 500 एकड़ की आवश्यकता होती है।

घर टैक्स का निर्धारण कैसे होगा?

निकायों द्वारा निर्धारित क्षेत्र किराया दर, यानी यूनिट रेट को बारह महीने से गुणा करते हुए, निकाय टैक्स का 15 प्रतिशत होता है, जो आवासीय क्षेत्र का 80 प्रतिशत है। 12 प्रतिशत जल टैक्स और 3 प्रतिशत सवीर टैक्स इसका हिस्सा हैं।

हाईटेक टाउनशिप में बनी कालोनियां

बिल्डर निर्मित क्षेत्रफल

अंसल लखनऊ 4689.79 एकड़

गर्व बिल्डटेक लखनऊ 690.56 एकड़

उप्पल चड्ढा गाजियाबाद 4196.30 एकड़

सनसिटी गाजियाबाद 827.99 एकड

सनसिटी मथुरा 368 एकड़

उत्तम स्टील्स बुलंदशहर 1660 एकड़

पंचम रियलकॉन प्रयागराज 232.50 एकड़

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