Rajasthan High Court ने विक्रम भट्ट और पत्नी की एफआईआर रद्द करने से इंकार किया; 47 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में जांच जारी।
Rajasthan High Court ने बॉलीवुड के चर्चित फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने कहा कि मामला केवल अनुबंध उल्लंघन का नहीं, बल्कि प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य प्रतीत होता है, इसलिए पुलिस जांच में किसी भी तरह का हस्तक्षेप उचित नहीं है।
यह मामला उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता डॉ. अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माण के नाम पर निवेश की गई कुल 47 करोड़ रुपये की राशि का गबन, धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की गई। शिकायत में बताया गया कि पहले 40 करोड़ और बाद में 7 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था, लेकिन यह राशि तय फिल्म प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल नहीं की गई।
Rajasthan High Court के आदेश का विवरण
Rajasthan High Court ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि फंड का जानबूझकर डायवर्जन किया गया, पारदर्शिता की कमी रही और बेईमानी के संकेत मिले हैं। साथ ही, Rajasthan High Court ने कहा कि इस स्तर पर तथ्यों की गहन जांच या मिनी ट्रायल करना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क और बचाव
विक्रम भट्ट की ओर से दलील दी गई कि विवाद पूरी तरह व्यावसायिक और संविदात्मक है, जिसे आपराधिक रूप दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि चार में से एक फिल्म पूरी हो चुकी है और अन्य प्रोजेक्ट्स पर प्रभाव पड़ने का कारण परिवादी द्वारा फाइनेंस रोकना था। वहीं, यह भी कहा गया कि समझौते के अनुसार क्षेत्राधिकार मुंबई का था, न कि उदयपुर का।
शिकायतकर्ता और राज्य सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी और परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने Rajasthan High Court को बताया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की गई थी। जांच में सामने आया कि पहली किस्त लगभग 2.50 करोड़ रुपये अन्य खातों में डायवर्ट कर दी गई थी। इसके अलावा फर्जी इनवॉयस, बढ़ा-चढ़ाकर बिल, और ऐसे वेंडर्स को भुगतान करने के संकेत मिले, जिनका फिल्म निर्माण से कोई संबंध नहीं था।
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