कब Gyanvapi Campus की सच्चाई सामने आएगी? ASI ने 3 हफ्ते की मोहलत मांगी है, आज कोर्ट निर्णय लेगा
Gyanvapi Campus Case
Gyanvapi Campus के एसआई सर्वे मामले की सुनवाई आज बुधवार को भी वाराणसी की जिला अदालत में होगी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मंगलवार को अदालत से तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की थी।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए 28 नवंबर तक का समय दिया था, लेकिन मंगलवार को एएसआई ने तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। उनका कहना था कि अदालत ने समय विस्तार की मांग पर सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की। ASRI ने मंगलवार को एक आवेदन में कहा कि उसके विशेषज्ञ पुरातत्वविदों, पुरालेखविदों, सर्वेक्षणकर्ताओं, भूभौतिकी विशेषज्ञों आदि द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्र करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
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24 जुलाई को शुरू हुआ था सर्वे
Gyanvapi Campus: बता दें कि 21 जुलाई को जिला अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने और चार अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा था. 24 जुलाई को सर्वेक्षण शुरू हुआ, लेकिन उच्चतम न्यायालय और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन अगस्त तक सर्वेक्षण रोका। बाद में एसआई ने सर्वेक्षण पूरा करने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा।
कोर्ट ने दिया था चार हफ्ते का समय
Gyanvapi Campus: सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत ने पांच अगस्त को चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था। बाद में, अदालत ने एसआई को सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। साथ ही आज दोपहर बाद वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मामले में पांच वादिनी महिलाओं राखी सिंह, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी की तरफ से दायर मुख्य मुकदमा श्रृंगार गौरी को लेकर सुनवाई होगी।
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