दिल्ली में 28 फरवरी से मास्क नहीं पहनने और निजी चार पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वालों पर अब कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने शुक्रवार को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर शनिवार को एक आदेश जारी किया।
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश पर सवाल उठाया था कि कारों के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य है, इसे बेतुका बताते हुए।
मास्क नहीं पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जुर्माना भी 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है।