दिल्ली में Dangerous Dog Breeds पालना बैन होगा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से तीन महीने के भीतर पिटबुल, टेरीयर, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसी Dangerous Dog Breeds को पालने के लाइसेंस पर पाबंदी लगाने या उन्हें रद्द करने के बारे में निर्णय लेने को कहा। अक्टूबर में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अधिकारियों को इस मामले पर “निर्णय लेने” देना चाहिए, क्योंकि वे ही संबंधित कानूनों और नियमों का मसौदा बनाते हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्थानीय कुत्तों की नस्लों को प्रोत्साहन देने की जरूरत पर भी जोर दिया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा, ‘‘वे (प्राधिकरण) तीन महीने के भीतर प्रतिवेदन पर निर्णय लें।पांच अक्टूबर को, मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा की अगुवाई वाली एक पीठ ने याचिकाकर्ता, “लीगल अटॉर्नीज एंड बैरिस्टर लॉ फर्म” को सरकारी अधिकारियों से अपनी शिकायत लेने के बजाय सीधे अदालत में याचिका दायर करने को कहा।
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Dangerous Dog Breeds: याचिकाकर्ता ने कहा कि बुलडॉग, रॉटवीलर, पिटबुल, टेरीयर्स और नियोपोलिटन मास्टिफ जैसी नस्लों पर पाबंदी है, जो भारत सहित 12 से अधिक देशों में लागू हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम अभी भी उन्हें पालतू जानवर के रूप में पंजीकरण कर रहा है। याचिका में इन नस्ल के कुत्तों द्वारा अपने मालिकों और अन्य लोगों पर हमला करने की कई घटनाएं बताई गई हैं।
याचिका में कहा गया है, “पिटबुल, टेरीयर्स, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर, जैपनीज टोसा, बैंडॉग, नियोपोलटन मास्टिफ, वुल्फ डॉग, बोयरबोल, प्रेसा कैनेरियो, फिला ब्रैजिलिरियो, टोसा इनु, केन कोरसो, डोगो अर्जेटीनो और उपरोक्त कुत्तों के संकर नस्लों के कुत्तों को रखने के लाइसेंस पर‘’
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