सुनवाई के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अविश्वास व्यक्त किया और सवाल किया कि क्या यह मजाक था, इस बात पर जोर देते हुए कि वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) का पालन करने के लिए बाध्य थे और तदनुसार निर्णय लेंगे। इसके बाद अदालत ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें अनुरोध किया गया था कि पुलिस जांच के लिए वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य किए जाएं। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीआरपीसी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होंगे। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह पूछकर अविश्वास व्यक्त किया कि क्या स्थिति मजाक थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगी और उसके अनुसार निर्णय लेगी। इसके अलावा, अदालत ने एक जनहित याचिका के संबंध में अपने फैसले को स्थगित कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि पुलिस को जांच के दौरान वैज्ञानिक परीक्षण के अधीन किया जाना चाहिए। याचिका में अनुरोध किया गया है कि पुलिस अपनी जांच में सहायता के लिए वैज्ञानिक परीक्षण करे। विशेष रूप से, याचिकाकर्ता गंभीर अपराधों के मामलों में इन परीक्षणों के संचालन की अनुमति मांग रहा है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने पुलिस से आरोपियों से पूछताछ करने के लिए कहा है कि क्या वे अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद करने के लिए नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग से गुजरने को तैयार हैं और चार्जशीट में उनका बयान दर्ज किया गया है। जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की। जब सुनवाई चल रही थी, तब पीठ ने स्पष्ट किया कि वे कानून बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि याचिका पर विधिवत विचार किया जाएगा और एक उचित आदेश पारित किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि इस मामले में हास्य के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को याद दिलाया कि वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) से बंधे हुए हैं और इसलिए इससे विचलित नहीं हो सकते। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे सीआरपीसी में उल्लिखित प्रावधानों से परे जाने वाले किसी भी तर्क पर विचार नहीं करेंगे। अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, अदालत ने पुलिस से शिकायतकर्ता से पूछताछ करने की अनिवार्य आवश्यकता पर स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि यह जानकारी सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई थी। अदालती कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता, उपाध्याय ने तर्क दिया कि नार्को-विश्लेषण अनिवार्य नहीं है, बल्कि जानकारी प्राप्त करने का एक साधन है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई की और बाद में मामले पर फैसला टाल दिया।
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