हरियाणा में किरायेदारों को बड़ी राहत! अब मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी से आसानी से परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनवाया जा सकता है।
हरियाणा सरकार ने शहरी किरायेदारों को बड़ी राहत दी है। अब वे मकान मालिक की सहमति से उनकी प्रॉपर्टी आईडी का उपयोग करके परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनवा सकते हैं। यह फैसला उन लोगों के लिए विशेष रूप से मददगार है जिनके पास खुद का मकान या प्लॉट नहीं है।
किरायेदारों के लिए पीपीपी बनवाने की नई सुविधा
शहरी क्षेत्रों में परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रॉपर्टी आईडी अनिवार्य है। लेकिन जिन किरायेदारों के नाम पर संपत्ति नहीं है, उनके लिए यह प्रक्रिया मुश्किल हो जाती थी। अब किरायेदार अपने मकान मालिक की सहमति से प्रॉपर्टी आईडी दर्ज कर परिवार पहचान पत्र बनवा सकेंगे।
विधानसभा में उठाया गया सवाल
हरियाणा विधानसभा में पानीपत के विधायक प्रमोद विज ने प्रश्नकाल में शहरी क्षेत्रों में पीपीपी की अनिवार्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जिन किरायेदारों के पास अपनी संपत्ति नहीं है, वे परिवार पहचान पत्र कैसे बनवा सकते हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री की ओर से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि किरायेदार मकान मालिक की सहमति के साथ प्रॉपर्टी आईडी भरकर पहचान पत्र बनवा सकते हैं।
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उचित सत्यापन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया
शहरी क्षेत्रों में आवेदक परिवारों के आवासीय पते के उचित सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए प्रॉपर्टी आईडी का उपयोग अनिवार्य किया गया है। कोई भी व्यक्ति, जो किरायेदार है और जिसके नाम पर संपत्ति नहीं है, संबंधित विकल्प का चयन कर सकता है। मकान मालिक की सहमति से प्रॉपर्टी आईडी दर्ज होने के बाद उचित सत्यापन किया जाएगा।
भविष्य में संभावित योजना
विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि यदि किरायेदार सरकारी योजना के लाभ के दायरे में आता है, लेकिन मकान मालिक योजना के दायरे से बाहर है, तो ऐसे मामले में लाभ कैसे मिलेगा। कृष्ण बेदी ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर विचार कर उचित समाधान निकाल सकती है।
इस फैसले से शहरी किरायेदारों के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना अब आसान और सुगम हो गया है। यह कदम सरकार की शहरी जनता के प्रति संवेदनशीलता और सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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