उत्तराखण्ड

“बम धमाके से मारना हत्या है या…” उत्तराखंड जूडिशल परीक्षा में इस सवाल को लेकर हुई बहस, केस को न्यायालय में ले गया

उत्तराखंड जूडिशल परीक्षा

उत्तराखंड न्यायिक सेवा में एक प्रश्न पर बहस हुई है। परीक्षा में पूछा गया कि आईपीसी की किस धारा के तहत एक मेडिकल स्टोर में बम रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है? विद्यार्थियों ने इस प्रश्न के उत्तर से असंतोष व्यक्त किया है और इसे लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट ने आयोग को दो मुद्दों पर फिर से विचार करने की सलाह दी है।
Uttarakhand judicial exam question: “बम धमाके से मारना हत्या है या…।”उत्तराखंड जूडिशल परीक्षा में विवाद का कारण बन गया सवाल: “ए” एक मेडिकल स्टोर में बम रखता है और लोगों को विस्फोट से पहले 3 मिनट का समय देता है। “बी”, जो गठिया से पीड़ित है, भागने में असफल होता है और मारा जाता है। ऐसे में आईपीसी की किस धारा के तहत “ए” के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है?उत्तराखंड की न्यायिक सेवा की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, जो विवाद को अदालत में ले गया। परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों ने दो अन्य सवालों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने आयोग को दो मुद्दों पर फिर से विचार करने का भी सुझाव दिया है।

वास्तव में, असफल आवेदकों ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा में तीन सवालों को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने हाई कोर्ट में भी इससे संबंधित याचिका दायर की है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण समस्या का सामना किया। हाई कोर्ट के जजों को भी इस सवाल पर विचार करना पड़ा। परीक्षा में सवाल था: “ए” एक मेडिकल स्टोर में बम डालता है और विस्फोट से पहले लोगों को 3 मिनट का समय देता है। “बी”, जो गठिया से पीड़ित है, भागने में असफल होता है और मारा जाता है। ऐसे में आईपीसी की किस धारा के तहत “ए” के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है?

धारा 302 के तहत हत्या के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करना जवाब का एक विकल्प था। याचिकाकर्ताओं ने इसी विकल्प को उत्तर के रूप में चुना था, लेकिन आयोग ने इसे सही नहीं माना। आयोग ने कहा कि गैर-इरादतन हत्या की जगह हत्या की श्रेणी में सही उत्तर धारा 304 था। आयोग का दावा है कि उपर्युक्त मामला आईपीसी की धाा 302 से नहीं संबंधित है; इसके बजाय, यह इरादे की कमी या लापरवाही से हुई मौत से संबंधित है।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह कहना पर्याप्त है कि 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विषय विशेषज्ञ ने भरोसा किया है। यह अदालत की राय के बारे में कुछ भी कहने से बचती है। याद रखें कि मध्य प्रदेश में मोहम्मद रफीक मामले में एक पुलिस अधिकारी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया जब उन्होंने गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की थी। अधिकारी को ड्राइवर रफीक ने धक्का देकर गिरा दिया था।

याचिका ने इस बीच कानूनी हलकों में इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या किसी आतंकवादी कृत्य को “हत्या” की जगह “लापरवाही के कारण मौत” कहा जा सकता है। हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील अवतार सिंह रावत ने कहा कि अधिनियम खुद इरादे को दर्शाता है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से लापरवाही का मामला नहीं है। “ए” कानून के परिणामों को समझता था। ऐसे में यह मामला बिना किसी संदेह के आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत आता है।

 

वहीं, हाई कोर्ट ने आयोग को दोनों मुद्दों पर फिर से विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीसरे प्रश्न पर कहा कि यह पूरी तरह से संवेदनहीन रूप से तैयार किया गया था। अदालत ने कहा कि हमें खेद है कि प्रश्न पूरी तरह से कैजुअल अप्रोच से बनाया गया है। न्यायालय ने कहा कि पूरी कार्रवाई चार सप्ताह के भीतर पूरी की जानी चाहिए और एक नई मेरिट सूची बनाई जानी चाहिए, जो चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाएगी।

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