CM Nitish Kumar की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अवैध खनन पर अब 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा।
कैबिनेट की बैठक CM Nitish Kumar की अध्यक्षता में हुई। राज्य के विकास से जुड़े कुल 22 महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में मुहर लगी है। नीतीश सरकार ने कैबिनेट में खनन विभाग को लेकर बड़ा फैसला लिया है.अवैध बालू पत्थर ढुलाई में लगे वाहनों पर अधिक जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं बंदोबस्त धारी द्वारा खनन में विलंब किए जाने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि अवैध खनन के मामले में ट्रैक्टर एवं ट्रॉली पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
अवैध खनन पर अब 10 लाख तक का जुर्माना: कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बालू परिवहन के दौरान वाहन में जीपीएस डिवाइस में छेड़छाड़ करने या बंद करने पर ट्रैक्टर पर 20000 और अन्य बड़े वाहन के लिए 100000 जुर्माना का प्रावधान कैबिनेट में किया गया है. प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने पर भी 50000 का जुर्माना होगा उत्पादन की पंजी संधारित नहीं करने पर प्रथम बार उल्लंघन के लिए 5 लाख और द्वितीय बार उल्लंघन के लिए 10 लख रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
साइन बोर्ड नहीं लगाने पर देना होगा दंड: इसके साथ बंदोबस्त धारी की ओर से साइन बोर्ड नहीं और सीमा का सीमांकन नहीं करने पर भी जुर्माना का प्रावधान कैबिनेट में किया गया है. साइन बोर्ड नहीं लगने पर 50000 की जुर्माना होगी. जिस मैप के साथ सीमांकन नहीं करने पर 500000 की जुर्माना होगी. पानी का छिड़काव नहीं करने पर 50000 की जुर्माना की जाएगी. इसके साथ बिना ढके लघु खनिज के परिवहन करने पर ट्रैक्टर पर 5000 और अन्य बड़े वाहन पर 25000 जुर्माना लगेगा।
गीला बालू पर 5 हजार का जुर्माना: ट्रैक्टरों पर 5000 और अन्य बड़े वाहनों पर 25000 जुर्माना लगेगा। बिना विशिष्ट रंग से रंगे वाहन के चालान पर प्रथम बार उल्लंघन करने पर 100000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी बार उल्लंघन के लिए अवैध खनन मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वृक्षारोपण नहीं करने पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कल कैबिनेट ने 22 एजेंट पर मुहर लगाई अनुसंधान में शामिल पुलिस कर्मियों को लैपटॉप और मोबाइल मिलेंगे और उसके लिए भी राशि की स्वीकृति दी गई है।