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पंजाब में ‘सेफ स्कूल वाहन नीति’ का सख्त प्रवर्तन: निजी स्कूल की बस जब्त, जारी हुआ नोटिस

सेफ स्कूल वाहन नीति: पंजाब के नारायण पब्लिक स्कूल की बस सेफ स्कूल वाहन नीति का उल्लंघन करते पकड़ी गई। प्रशासन ने बस जब्त कर स्कूल को नोटिस जारी किया और पुलिस में केस दर्ज कराया। जानिए पूरी कार्रवाई का विवरण।

सेफ स्कूल वाहन नीति: पंजाब सरकार ने स्कूल बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘Safe School Vehicle Policy’ के लागूकरण को और कठोर बना दिया है। हाल ही में एक निजी स्कूल की बस को नारायण पब्लिक स्कूल, पंजाब में उल्लंघन पाए जाने पर जब्त कर लिया गया और संबंधित स्कूल को नोटिस जारी किया गया।

इस कार्रवाई की पर तिप्पणी करते हुए, पटियाला की एसडीएम और मीडिया मेंशनर हरजोत कौर (मेजर रिटायर्ड) ने बताया कि तहसीलदार करणदीप सिंह भुल्लर, सहायक परिवहन अधिकारी मनप्रीत कौर व बाल संरक्षण अधिकारी रूपवंत कौर के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई ने जिला शिक्षा विभाग व यातायात पुलिस के सहयोग से आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में स्कूलों द्वारा अपना वाहन नीति के तहत सुरक्षित परिवहन उपायों को लागू करने की जिम्मेदारी उठाने को कहा गया।

प्रमुख अनियमितताएं और कार्रवाई

रिपोर्ट के अनुसार, तलाशीदारी टीम ने पाया कि नारायण पब्लिक स्कूल की तीन स्कूली बसों में से एक बस नीतिगत नियमों का उल्लंघन कर रही थी। इसमें शामिल खामियों के कारण उस बस को जब्त किया गया, साथ ही स्कूल व संचालक पर मामला दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया गया।

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बाल संरक्षण अधिकारी रूपवंत कौर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नेम प्लेट/वर्दी की अनुपस्थिति, महिला अटेंडेंट, फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटिंग्विशर, सीसीटीवी कैमरा, ओवरलोडिंग आदि के उल्लंघन पाए गए। ऐसे सभी उल्लंघनकर्ता चालान किए गए।

‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का सख्ती से पालन

सेफ स्कूल वाहन नीति: एसडीएम हरजोत कौर ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्कूल में यदि सेफ स्कूल वाहन नीति का अनुपालन नहीं होता, तो स्कूल प्रिंसिपल और ट्रांसपोर्टर दोनों के ख़िलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन मालिकों और बच्चों के अभिभावकों को सुरक्षा नियमों की जानकारी सुनिश्चित करना साहसी कर्तव्य है।

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