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केंद्र सरकार ला रही है तीन अहम बिल, गंभीर आपराधिक मामलों में हटाए जा सकेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री

केंद्र सरकार संसद में तीन अहम बिल ला रही है, जिनके तहत गंभीर अपराध में गिरफ्तार पीएम, सीएम या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनेगा।

केंद्र सरकार संसद में तीन अहम बिल पेश करने जा रही है, जिनका मकसद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जैसे उच्च पदों पर बैठे नेताओं को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी की स्थिति में पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट और बाध्यकारी बनाना है। ये विधेयक बुधवार, 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किए जाएंगे।

इन तीनों प्रस्तावित बिलों में यह प्रावधान है कि यदि किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री को 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी के 31वें दिन उसे उसके पद से हटाया जा सकेगा।

कौन-कौन से हैं ये तीन अहम बिल?

1. गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025

यह बिल केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को लेकर है। वर्तमान में 1963 के केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे गंभीर अपराध में गिरफ्तार नेता को हटाया जा सके। इस बिल के जरिए धारा 45 में संशोधन कर इस स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट कानूनी आधार तैयार किया जाएगा।

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2. 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025

यह बिल पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार के मंत्री यदि किसी गंभीर अपराध में जेल जाते हैं, तो उन्हें तय समय के भीतर पद से हटाना अनिवार्य हो जाएगा।

3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत भी वर्तमान में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिससे राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी की स्थिति में पद से हटाया जा सके। धारा 54 में संशोधन कर इस बिल के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

इस कानून का असर क्या होगा?

इन विधेयकों के पारित होने के बाद देश के किसी भी हिस्से में यदि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होता है, तो स्वचालित रूप से एक निश्चित समय बाद उसका पद समाप्त कर दिया जाएगा। इससे स्वच्छ राजनीति और लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूती मिलेगी।

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