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हरियाणा में आयुष कॉलेजों की मंजूरी नियम बदले, नए दस्तावेज जरूरी होंगे

हरियाणा सरकार ने आयुष कॉलेजों की मंजूरी के नियम बदले हैं। अब नए कॉलेज खोलने या सीट बढ़ाने के लिए एनओसी/ईसी और कमेटी निरीक्षण अनिवार्य होगा। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयुष (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी) से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों की जांच और निरीक्षण के लिए नई कमेटी का गठन किया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है।

आयुष कॉलेज शुरू करने के लिए जरूरी होगा एनओसी या ईसी

अब हरियाणा में कोई भी नया आयुष शैक्षणिक संस्थान खोलने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) या एसेंशियल सर्टिफिकेट (EC) लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए गठित कमेटी स्थल का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह कमेटी जिले के अधीनस्थ अधिकारियों की अगुवाई में काम करेगी।

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कमेटी में कौन-कौन होंगे शामिल?

इस कमेटी में संबंधित जिले के आयुर्वेदिक अधिकारी सदस्य सचिव और संयोजक होंगे। इसके अलावा तहसीलदार, फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज विभाग, शहरी निकाय/टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, पीडब्ल्यूडी या पंचायत विभाग के अधिकारी और आयुष के विभिन्न विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल होंगे। कॉलेज की श्रेणी के अनुसार तीन-तीन विषय विशेषज्ञ भी कमेटी में होंगे।

सीट बढ़ाने या नए कोर्स के लिए भी जरूरी होगा निरीक्षण

यदि किसी मौजूदा आयुष कॉलेज में सीटें बढ़ानी हों या नए कोर्स शुरू करने हों, लेकिन भवन या भूमि का विस्तार नहीं हुआ है, तो केवल तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण होगा। वहीं, अगर भवन या भूमि का विस्तार किया गया है, तो पूरी कमेटी निरीक्षण करेगी। शिकायत मिलने पर आयुष महानिदेशक की गठित कमेटी मामले की जांच करेगी, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना

स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि इस कदम का मकसद प्रदेश के आयुष शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। साथ ही, केंद्रीय मानकों के अनुसार सीट वृद्धि और नए कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है।

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