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वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद यूपी सरकार की प्रतिक्रिया: ओम प्रकाश राजभर का बयान

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फैसले का स्वागत करते हुए सरकार की मंशा सभी वर्गों को विकास से जोड़ने की बताई।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिससे यूपी सरकार समेत देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार की मंशा साफ की है।

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए बताया कि कोर्ट ने गैर-मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की अनुमति दी है, जो सरकार की भी मांग थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम में जिला कलेक्टर को दी गई शक्तियों पर भी चिंता जताई है और कहा कि कलेक्टर वक्फ भूमि विवादों का निपटारा नहीं कर सकते, बल्कि इसे ट्रिब्यूनल को सौंपा जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या को वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक नहीं होने का निर्देश दिया।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए पांच साल तक इस्लाम धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य बताया गया था। इस प्रावधान को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक इस्लाम अनुयायी होने के नियम स्पष्ट नहीं हो जाते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि केवल कुछ चुनिंदा धाराओं को ही संरक्षण की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करती है और सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखेगी।

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