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Dr Baljit Kaur: पंजाब सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई तेज की, 2025-26 में 64 मामलों को रोका

मान सरकार ने पंजाब भर में बाल विवाह उन्मूलन के लिए 2,000 से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति की: Dr Baljit Kaur

Dr Baljit Kaur: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य से बाल विवाह की सामाजिक बुराई को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार, मजबूत और परिणामोन्मुखी प्रयास कर रही है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सरकार के बाल-केंद्रित और संवेदनशील नीतिगत दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए कही

महिला एवं बाल विकास मंत्री Dr Baljit Kaur ने जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पंजाब सरकार ने बाल विवाह के 64 मामलों में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा, “ये हस्तक्षेप बच्चों के अधिकारों और भविष्य के खतरे में होने पर तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करने के मान सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं।”

इस प्रयास में जनता से सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करते हुए मंत्री ने कहा, “बाल विवाह की किसी भी घटना की सूचना बिना किसी झिझक के निकटतम बाल विवाह रोकथाम अधिकारी से संपर्क करके या बाल हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करके तुरंत दी जानी चाहिए, ताकि समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके और बच्चों की सुरक्षा की जा सके।”

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मंत्री Dr Baljit Kaur ने आगे बताया कि पंजाब में बाल विवाह रोकथाम के लिए नियुक्त सभी अधिकारियों का विवरण भारत सरकार के राष्ट्रीय बाल विवाह मुक्त पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता और जनता की सुगमता सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा, “इससे नागरिकों को संबंधित अधिकारियों से शीघ्र और प्रभावी ढंग से संपर्क करने में सहायता मिलती है।”

राज्य द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदमों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने और बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पंजाब भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर 2,076 बाल विवाह निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने आगे कहा, “ये अधिकारी सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं और इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।”

 उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में बाल विकास परियोजना अधिकारियों और सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। Dr Baljit Kaur ने कहा, “यह विस्तारित नेटवर्क स्थानीय स्तर पर सतर्कता सुनिश्चित करता है और हमें प्रारंभिक चरण में ही हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करता है।”

 सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने, उनके भविष्य को सुरक्षित करने और मजबूत, समयबद्ध और परिणामोन्मुखी उपायों के माध्यम से राज्य को बाल विवाह से पूर्णतः मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय और प्रतिबद्ध है।”

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