मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने श्री आनंदपुर साहिब में विश्व स्तरीय श्री गुरु तेग बहादुर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी।
पंजाब में उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस बैठक में श्री आनंदपुर साहिब में विश्व स्तरीय श्री गुरु तेग बहादुर विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई। यह विश्वविद्यालय राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।
सरकारी कॉलेजों में 1,158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की भर्ती
मंत्रिमंडल ने सरकारी कॉलेजों में 1,158 नई असामियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दी है। इसमें 1,091 सहायक प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन शामिल हैं। यह भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के माध्यम से की जाएगी और सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस निर्णय से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और शिक्षक सशक्तिकरण को बल मिलेगा।
‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के तहत औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पंजाब उद्योग क्रांति के अंतर्गत औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 को भी मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में वित्तीय रियायतें, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा विकास और उभरते उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। नीति के लागू होने से पंजाब को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन में सुधार
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तकनीकी (ग्रुप-सी) सेवा नियम-2016 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी को अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल किया गया।
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इसके अलावा, सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा प्लॉटों की आवंटन नीति, मेडिसिटी नीति-2014 में संशोधन, और एम.आई.सी.ई. प्रोजेक्ट के लिए बहु-उद्देशीय ढांचे की मंजूरी भी दी गई।
शहीद होमगार्ड वालंटियर के परिवार को एक करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेशिया
मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने शहीद होमगार्ड वालंटियर अशोक कुमार के परिवार को विशेष रूप से 1 करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेशिया सहायता देने का निर्णय लिया। यह कदम देश की एकता और सुरक्षा के लिए उनके योगदान को सम्मानित करता है।
आधुनिक जेल और सुधार सेवाएं बिल-2026
राज्य में वर्तमान जेल एक्ट-1894 को बदलते हुए पंजाब जेल और सुधार सेवाएं बिल-2026 को लागू करने की मंजूरी दी गई। इस बिल के माध्यम से जेल प्रशासन को आधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस किया जाएगा, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।
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