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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांग कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी से मिली छूट

पंजाब सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी से छूट दी है। नेत्रहीन और गतिहीन कर्मियों के लिए यह फैसला सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया।

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में दिव्यांग कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है। अब राज्य के सभी नेत्रहीन और गतिहीन दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी (Night Duty) से पूरी तरह छूट दी जाएगी।

इस फैसले की जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा, सुरक्षा और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

दिव्यांग कर्मचारियों की मांग पर त्वरित कार्रवाई

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि हाल ही में दिव्यांग कर्मचारियों और उनकी एसोसिएशनों के साथ बैठकें की गई थीं। इन बैठकों में रात्रि ड्यूटी से जुड़ी समस्याएं, जैसे – यात्रा में कठिनाई, सुरक्षा खतरे और शारीरिक असुविधाएं – प्रमुख रूप से सामने आईं।

इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी नेत्रहीन या गतिहीन दिव्यांग कर्मचारी को नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर न लगाया जाए।

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मानवीय संवेदना और अधिकारों की रक्षा

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह निर्णय मानवीय दृष्टिकोण से लिया गया है। दिव्यांग कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी के दौरान जिन जोखिमों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उससे उन्हें अब राहत मिलेगी। यह फैसला उनकी कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और सम्मान को बढ़ावा देगा।

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांग कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी से मिली छूट

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बड़ा कदम

मंत्री ने बताया कि यह निर्णय दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) की धारा 3 और धारा 20 के अनुरूप है, जिनके तहत सरकारी कार्यालयों में बैरियर-फ्री (Barrier-Free) वातावरण उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

पंजाब सरकार का यह निर्णय न केवल दिव्यांग कर्मचारियों के लिए समावेशी कार्यस्थल की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा भी करता है।

पंजाब सरकार की दिव्यांगों के प्रति प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लगातार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कदम उठा रही है। यह नया निर्देश दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सहायक कार्य वातावरण प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोई बाधा न हो।

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