Aadhaar Card: EPFO ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, आधार नंबर अब जन्म तिथि का प्रूफ नहीं माना जाएगा।
Aadhaar Card
ईपीएफओ ने यूआईडीएआई से मिली सलाह के Aadhaar Card पर आधार नंबर को बदल दिया है। इसके लिए भी सर्कुलर जारी किया गया है।
ईपीएफओ ने Aadhaar Card को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आधार कार्ड को अपडेट या करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसे ईपीएफओ (EPFO) ने मान्य दस्तावेजों की सूची से निकाल दिया है। साथ ही, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है।
ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर
श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाले ईपीएफओ ने निर्णय दिया कि जन्म तिथि में आधार का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। 16 जनवरी को EPFO Circular जारी हुआ। इसके अनुसार, यूआईडीएआई (UIDAI) से भी पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें जन्म तिथि में बदलाव करने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। मान्य दस्तावेजों की सूची से इसे हटा दिया जाए। नतीजतन, आधार को हटाने का निर्णय लिया गया है।
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जन्म प्रमाणपत्र समेत इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत
Aadhaar Card: ईपीएफओ ने बताया कि जन्म प्रमाणपत्र की मदद से यह बदलाव किया जा सकेगा। साथ ही, किसी सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय से प्राप्त मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट या स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। जन्मतिथि और नाम बताना चाहिए। पासपोर्ट, पैन नंबर, सरकारी पेंशन, मेडिकल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इस्तेमाल हो सकेंगे, जो सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए हैं।
पहचान और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाए आधार
यूआईडीएआई ने कहा कि Aadhaar Card पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के रूप में काम करेगा। जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आधार एक 12-अंक पहचान पत्र है। भारत सरकार ने इसे जारी किया है। यह देश भर में आपके स्थायी निवास और पहचान के सबूत के तौर पर मान्य है। हालाँकि, आधार बनाते समय लोगों की जन्म तिथि विभिन्न दस्तावेजों से निकाली गई थी। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र की जगह इसे नहीं माना जाएगा।
अदालत से भी मिले थे यही निर्देश
2016 आधार कानून पर कई कोर्टों ने अपनी राय स्पष्ट की है। महाराष्ट्र बनाम UIDAI और अन्य केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि आधार नंबर को जन्म प्रमाण पत्र की जगह पहचान पत्र के तौर पर नहीं प्रयोग किया जाएगा। 22 दिसंबर, 2023 को UIDAI ने सर्कुलर जारी किया।
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