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एक्टर दर्शन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, रेणुका स्वामी मर्डर केस में तुरंत गिरफ्तारी के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर दर्शन की रेणुका स्वामी मर्डर केस में बेल रद्द कर गिरफ्तारी के आदेश दिए। अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। पढ़ें पूरी खबर।

कन्नड़ फिल्मों के मशहूर एक्टर दर्शन थुगुदीपा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेणुका स्वामी मर्डर केस में उनकी बेल याचिका खारिज करते हुए तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। इस फैसले से पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने न केवल एक्टर दर्शन की बल्कि अन्य छह आरोपियों, जिनमें पवित्रा गौड़ा भी शामिल हैं, की जमानत रद्द कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और हाईकोर्ट पर तीखा हमला

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने का फैसला ऐसे सुनाया मानो सजा या बरी करने जैसा हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी गलती निचली अदालत के जज द्वारा की जाए तो समझा जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के जज से ऐसी गलती अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक शक्ति का प्रथम दृष्टया गलत प्रयोग हुआ है और उन्होंने कहा कि वे ऐसी गलती दोहराने वाले नहीं हैं।

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रेणुका स्वामी मर्डर केस: क्या है मामला? (एक्टर दर्शन)

9 जून 2025 को बेंगलुरू के पट्टनगेरे इलाके में 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुका स्वामी की मौत मिली थी। रेणुका एक्टर दर्शन का बड़ा फैन था। मामले में आरोप है कि एक्टर दर्शन ने रेणुका को अपनी महिला दोस्त पवित्रा गौड़ा को परेशान करने के आरोप में किडनैप करने का निर्देश दिया था। इसके बाद रेणुका की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, एक्टर दर्शनको रेणुका की मौत की सूचना उनके व्हाट्सएप पर मिली थी।

गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्टर दर्शन और अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया में जांच तेज होने की संभावना है। पुलिस ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वे जल्द कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

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