दिल्ली

Arvind Kejriwal: ‘बीमारी इतनी गंभीर नहीं…’कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की दलील, जानें क्‍या न‍िर्देश द‍िया AIIMS को ?

Arvind Kejriwal News:

Arvind Kejriwal की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन के नेतृत्व में केजरीवाल के बचाव पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि उनके मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतरिम जमानत याचिका आवश्यक थी। ईडी ने दलील दी कि जेल में Arvind Kejriwal की मेडिकल जांच कराई जा सकती है|

* केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी.

* सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए.

* फैसला सुनाते हुए जस्टिस कावेरी बावेजा ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी.

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य आधार पर मेडिकल जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. लाउथ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा नियमित जमानत के उनके अनुरोध पर 7 जून को सुनवाई करेंगे।

Arvind Kejriwal तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. फैसला सुनाते हुए जस्टिस कावेरी बावेजा ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी. अब वह 19 जून तक हिरासत में रहेंगे। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि जमानत याचिका स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का “दुरुपयोग” किया है।

वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन के नेतृत्व में Arvind Kejriwal के बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि उनके मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतरिम जमानत याचिका आवश्यक थी। ईडी ने दलील दी कि केजरीवाल की मेडिकल जांच जेल में कराई जा सकती है. उन पर आत्मसमर्पण से बचने की कोशिश करने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी. इसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा…

1. डायबिटीज को इतना गंभीर नहीं कहा जा सकता कि अरविंद को अंतरिम जमानत दी जाए।

2. जैसा कि बहस के दौरान उजागर हुआ, Arvind Kejriwal के व्यापक अभियान दौरों और संबंधित बैठकों/कार्यक्रमों से यह भी संकेत मिलता है कि उन्हें किसी गंभीर या “जीवन के खतरे”  किसी भी “खतरनाक” बीमारी से पीड़ित नहीं है।

3. याचिकाकर्ता ने अनुमानित बीमारी का निदान होने तक अंतरिम जमानत की मांग की, जिसे प्रार्थना की गई राहत प्राप्त करने के लिए वैध आधार नहीं कहा जा सकता है।

4. आवेदक द्वारा मांगी गई राहत का कोई आधार नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई।

5. आवेदक द्वारा बताई गई बीमारियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यदि निदेशक, एम्स, नई दिल्ली द्वारा उचित समझा जाता है, तो गठित किया जाता है।

6. जेल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षण तुरंत शुरू हो जाएं।

7. रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मेडिकल बोर्ड अनुरोध पर आगे आवश्यक उपचार निर्धारित करेगा और जेल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसा उपचार इस न्यायालय को सूचित करने पर आवेदक को बिना किसी देरी के प्रदान किया जाए।

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