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नवांशहर में पटाखों पर बैन: पंजाब के नवांशहर में आतिशबाजी और पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी, 10 सितंबर तक लागू रहेंगे आदेश

नवांशहर में पटाखों पर बैन: पंजाब के नवांशहर जिले में पटाखों और चाइनीज क्रैकर्स पर 10 सितंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई।

नवांशहर में पटाखों पर बैन: पंजाब के नवांशहर जिले में आतिशबाजी और पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह पाबंदी 10 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

क्यों लगाया गया है पटाखों पर प्रतिबंध?

प्रशासन के अनुसार, जिले में बम, हवाई पटाखे, चाइनीज क्रैकर्स जैसे तेज़ आवाज़ वाले पटाखों के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिससे आम नागरिकों में डर और तनाव का माहौल बनता है। इसके अलावा यह कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।

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कब तक लागू है पाबंदी?

यह आदेश 10 सितंबर 2025 तक जिले में लागू रहेगा और इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या तेज़ आवाज़ वाले पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

किस-किस पर लागू होगी यह पाबंदी?

  • सभी आम नागरिकों

  • दुकानदारों और विक्रेताओं

  • आयोजनों में आतिशबाजी का उपयोग करने वाले आयोजक

आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

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