हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी नौकरियों में न्यूनतम योग्यता बढ़ाकर 12वीं कर दी। 12वीं से कम पढ़े युवाओं की तृतीय श्रेणी पदों पर नियुक्ति पर रोक लगाई गई है।
हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी (तृतीय श्रेणी) पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता में बड़ा बदलाव किया है। अब ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 12वीं से कम पढ़े युवाओं को ग्रुप-सी में भर्ती नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए इसे कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
12वीं से कम पढ़े युवाओं की नियुक्ति पर लगी रोक
सरकार ने 21 जुलाई 2023 के आदेश के तहत स्पष्ट किया है कि तृतीय श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं (मैट्रिक) से बढ़ाकर 12वीं (10+2) कर दी गई है। यह आदेश सभी विभागों, बोर्ड-निगमों, मंडलायुक्तों और विश्वविद्यालयों को भेजा गया है ताकि वे अपने सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर इसे लागू करें।
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नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ा निर्देश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी कर बताया कि कुछ विभाग अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग तुरंत नियमों में संशोधन कर गजट अधिसूचना जारी करें और 12वीं से कम पढ़े उम्मीदवारों की भर्ती बंद करें। प्रशासनिक सचिवों और कानून अधिकारियों के साथ समीक्षा कर इस कार्य को प्राथमिकता देनी होगी।
हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता
हरियाणा सरकार का उद्देश्य तृतीय श्रेणी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, दक्ष और योग्यता आधारित बनाना है ताकि योग्य युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकें। इस कदम से न केवल भर्ती प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।
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