
दिल्ली की CM Rekha Gupta आज बजट पेश कर रही है। इस दौरान रेखा गुप्ता ने बताया कि महिला समृद्धि कार्यक्रम के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
दिल्ली विधानसभा में CM Rekha Guptaअपनी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत कर रही हैं। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ‘आज का दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है। CM Rekha Gupta ने दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2025–26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष से 31.5 प्रतिशत अधिक है। रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्लीवासी अब 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा पाएंगे। साथ ही, उन्होंने कहा कि बजट में 5100 करोड़ रुपये ‘महिला समृद्धि योजना’ के लिए रखे गए हैं। इसके तहत दिल्ली की प्रत्येक महिला को प्रति महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
महिला सुरक्षा के लिए लगेंगे अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे
दिल्ली के सड़क परिवहन, आधारभूत संरचना और एनसीआर में कनेक्टिविटी के विकास पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, CM Rekha Gupta ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया। 50 हजार अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी शामिल होगी। इसके अलावा, सौ स्थानों पर अटल कैंटीन खोले जाएंगे, जिसके लिए सौ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा।
दिल्ली सरकार महिलाओं को मासिक 2500 रुपये देगी
दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपये देने का वादा किया गया था। दिल्ली मंत्रिमंडल ने 8 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी। सरकार ने 5100 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए हैं। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण देने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है। दिल्ली सरकार इस योजना के माध्यम से हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये देगी। हालांकि इसके लिए कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा।
महिला समृद्धि योजना का लाभ किसे मिलेगा?
दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा। जिस महिला को यह राशि दी जाएगी, वह कम से कम पांच साल से दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए। बता दें कि यह योजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। इसमें बीपीएल कार्ड धारकों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं या उनके परिवार के सदस्य जो आयकर दाखिल करते हैं, इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।