पंजाब

Bikram Majithia को High court से बड़ी राहत, जानें क्या है मामला

Bikram Majithia (बिक्रम मजीठिया) को High court से राहत:

Bikram Majithia: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता Bikram Majithia को बड़ी राहत दी है. दरअसल, Bikram Majithia ने SIT के समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. समन को अवैध बताया गया और उन्हें रद्द करने के लिए कहा गया।

आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद पंजाब सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि समन नोटिस वापस लिया जा रहा है. यह जानकारी मिलने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया.

पूरा मामला क्या है: 

दरअसल, पिछली चन्नी सरकार के दौरान NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मजीठिया इस मामले में कई महीनों से जेल में रहे हैं और अब भी जमानत पर बाहर हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी मजीठिया से कई बार पूछताछ कर चुकी है. आपको बता दें कि SIT की रिपोर्ट के मुताबिक, मजीठिया के खिलाफ दिसंबर 2021 में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. फरवरी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मजीठिया ने एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कई महीने पटियाला जेल में बिताए। अब SIT ने दोबारा समन जारी किया है और हाईकोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की है.

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