भाजपा का ‘झूठ का किला’ ढहा: शराब घोटाले में केजरीवाल-सिसोदिया बरी, कुलदीप धालीवाल का तीखा हमला
नई दिल्ली/चंडीगढ़, 27 फरवरी 2026: दिल्ली की राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।पंजाब के कैबिनेट मंत्री और ‘आप’ के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप धालीवाल ने कोर्ट के इस निर्णय का जोरदार स्वागत किया। भाजपा का ‘झूठ का जाल’ हुआ धराशायी: कुलदीप धालीवाल
इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है और इसे ‘ईमानदारी की राजनीति’ की बड़ी जीत बताया जा रहा है।पंजाब के कैबिनेट मंत्री और ‘आप’ के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप धालीवाल ने कोर्ट के इस निर्णय का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शराब घोटाले के नाम पर जो झूठ का जाल बुना था, वह आज पूरी तरह बिखर गया है।
“कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि पूरा मामला महज एक राजनीतिक साजिश थी। भाजपा की तानाशाही के खिलाफ सत्य की जीत हुई है।” — कुलदीप धालीवाल
- अदालत का फैसला: राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई (CBI) केस में क्लीन चिट दी।
- साजिश का पर्दाफाश: कुलदीप धालीवाल ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल ने मिलकर ‘आप’ की छवि खराब करने की कोशिश की थी।
- एजेंसियों का दुरुपयोग: ‘आप’ नेतृत्व का आरोप है कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने की कोशिश की।
ईमानदारी की मुहर: पार्टी के अनुसार, यह फैसला केजरीवाल की ‘कट्टर ईमानदार’ राजनीति पर न्यायपालिका की मुहर है।
“मोदी-शाह की साजिश नाकाम”
धालीवाल ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस फैसले से करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की साजिशों का मकसद केवल आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम को रोकना था, लेकिन वे भूल गए थे कि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं।
कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर
देशभर के ‘आप’ कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए धालीवाल ने कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में न्याय की जीत के रूप में याद रखा जाएगा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जेल जाना स्वीकार किया लेकिन भाजपा की तानाशाही के आगे सिर नहीं झुकाया।



