अरविंद केजरीवाल: पहले से ही ED की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को एक नई चुनौती सामने आई है। उनसे तिहाड़ जेल में सीबीआई ने पूछताछ कर बयान दर्ज किया है। आज उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं।
तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल पर भी सीबीआई शिकंजा कसती नजर आती है। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से कल, यानी मंगलवार को सीबीआई ने पूछताछ की है और उनके बयान दर्ज किए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही यह पूछताछ की गई है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल पहले से ही ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। 21 मार्च को ED ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया था. वे अभी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में, अब सीबीआई की पूछताछ से उनकी मुसीबत बढ़ती नजर आती है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
सीबीआई आज केजरीवाल को न्यायालय में पेश करेगी
जानकारी के अनुसार, सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया है। आज उन्हें जांच एजेंसी ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि उन्हें आज कोर्ट के सामने ही आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है।
यह आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली के सीएम के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन सूत्रों ने मुझे बताया कि केंद्र दिल्ली के सीएम के खिलाफ फर्जी सीबीआई मामला दर्ज करने और सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी की साजिश रच रहा है। अरविंद केजरीवाल को पूरे देश ने देखा है और उसके साथ एकजुट है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर प्रतिबंध लगाया था
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को गलत बताते हुए कई कमियां बताईं। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी को अपनी बात रखने का पूका मौका दिया, लेकिन दस्तावेजों को भी नहीं देखा।
आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई
आप दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपने हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि हाई कोर्ट ने जो गलती की वह हम नहीं कर सकते। उसे पहले निर्णय लेने दीजिए।