Uttarakhand Regularization Update: 4 दिसंबर 2008 तक के संविदाकर्मियों का हो सकता है नियमितीकरण, नई नियमावली को लेकर हुई बैठक
Uttarakhand Regularization Update: उत्तराखंड में चार दिसंबर 2008 तक के संविदाकर्मियों के नियमितीकरण की संभावना पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक 28 अगस्त को हुई, जिसमें मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन और अन्य उच्च सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नई नियमावली के तहत 4 दिसंबर 2008 तक के सभी संविदाकर्मियों का नियमितीकरण प्रस्तावित किया जा सकता है।
नयी नियमावली और कैबिनेट में प्रस्तुति
इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि संविदाकर्मियों के नियमितीकरण की नियमावली 2025 जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश की जाएगी। यह नियमावली सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें पहले से नियुक्त दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
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पिछली नियमावली और हाईकोर्ट के आदेश
पहली नियमावली 1 नवंबर 2011 को जारी की गई थी, जिसमें 10 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान था। इसके बाद, 2013 में इस नियमावली में संशोधन हुआ था, जिसमें पांच वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया था। हालांकि, 2018 में हाईकोर्ट नैनीताल ने इस पर रोक लगा दी थी।
नया प्रस्ताव और हाईकोर्ट का आदेश
हाल ही में, हाईकोर्ट नैनीताल ने 22 फरवरी 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि पांच वर्षों की सेवा की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाए। इसके बाद, इस आदेश का पुनः अवलोकन किया गया और निर्णय लिया गया कि अब 4 दिसंबर 2008 तक के सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। इसके तहत 2013 की नियमावली के नियम 4 के उपनियम-1 में संशोधन किया जाएगा।
कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
अब इस संशोधित नियमावली को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन, यह भी स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों जैसे उपनल के कर्मचारी इस नियमितीकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।
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