दिल्ली

CM अरविंद केजरीवाल: जस्टिस खन्ना ने केजरीवाल की याचिका पर राजू से कहा, “पहले हमें फाइल दिखाइये…, सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित है।”

CM अरविंद केजरीवाल News: दिल्‍ली शराब घोटाले पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने कई प्रश्न पूछे। CM अरविंद केजरीवाल ने अपना अरेस्‍ट गैरकानूनी बताया है। जिस पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है।

आज सुप्रीम कोर्ट में CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अरेस्‍ट  किया था। विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने CM की याचिका का विरोध किया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि हम पूर्व डिप्‍टी CM मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका को खारिज करने के आदेश के बाद और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले गवाहों द्वारा दर्ज किए गए बयान देखना चाहते हैं। ईडी के वकील को कोर्ट में बयानों से जुड़े दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री को इससे पहले इसी बेंच ने दो जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार कर सकें।

 

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