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मुख्यमंत्री नायब सैनी: दयालू-1 के तहत 5,794 लाभार्थियों को 217.36 करोड़ रुपये जारी किए गए

मुख्यमंत्री नायब सैनी: अब तक 49,998 लाभार्थियों के खातों में सीधे 1,881.355 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं

  • दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-I में प्रमुख सुधार पेश किए गए

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-I (दयालू) के तहत 5,794 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 217.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की। इसके साथ ही, इस योजना के तहत अब तक 49,998 लाभार्थियों को कुल 1,881.355 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, योजना में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। लाभार्थियों के मृत्यु प्रमाण पत्र अब सीधे परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जुड़े हुए हैं, जिससे पीपीपी डेटा के माध्यम से मृत्यु और विकलांगता प्रमाण पत्रों का आसान सत्यापन संभव हो सकेगा। यह एकीकरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाएगा और दुरुपयोग को रोकेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल पात्र परिवारों को ही सहायता मिले।

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मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आगे बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए जन सहायक ‘हेल्प मी’ मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए समय पर वित्तीय सहायता भेजी जाती है। आवेदक ऐप के माध्यम से अपने आवेदन और योजना की स्थिति भी देख सकते हैं। संकट के समय नागरिकों को आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना लागू की गई है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि यह योजना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत पंजीकृत उन परिवारों को कवर करती है जिनकी वार्षिक आय 18 लाख रुपये तक है। पात्र परिवारों के लिए दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर सहायता के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इस योजना के तहत, दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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