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Coronavirus: EC की नई गाइडलाइन- 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रैली की अनुमति

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के पांच राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है. चुनाव आयोग ने मामले कम होते ​देख कई तरह की पाबंदियों में छूट दे दी है. चुनाव आयोग के नए आदेश के अनुसार अब राजनीतिक दल खुले मैदान में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रैली कर सकेंगे. इसके साथ ही अब चुनावी अभियान पर भी प्रतिबंध केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही रहेगा. इससे पहले चुनावी कैंपेन पर बैन सुबह 8 बजे तक रखा गया था. आपको बता दें कि कोरोना वायरस और नए ओमिक्रॉन के वेरिएंट के मामलों में आई तेजी के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार की कुछ गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. जिसके अब लगभग हटा लिया गया है.

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गाइडलाइन के अनुसार राजनीतिक दल अब पदयात्रा भी कर सकेंगी

चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार राजनीतिक दल अब पदयात्रा भी कर सकेंगी. इसके साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय अधिकतम संख्या के मानदंडों में से जो कम हो उसका पालन करना होगा. राजनीतिक दलों को पदयात्राओं और रोड शो में भी लोगों की संख्या को लेकर एसडीएमए की गाइडलाइंस को मानना होगा. हालांकि पार्टियां बंद हॉल में पहले की तरह ह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चुनावी सभा का आयोजन कर सकेंगी. आपको बता दें कि दलों को चुनाव प्रचार के दौरान अभी भी कोरोना नियमों का पालन करना होगा. जैसे कि शारीरिक और सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, साफ सफाई का पालन आदि को शर्तों के साथ मानना होगा.

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चुनाव आयोग ने इसलिए लगाया गया था बैन

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों पर बैन उस समय लगाया था, जनवरी में कोरोना के मामलों में तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी. उस समय देश में कोरोना के तीन लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे थे.

 

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