दिल्ली में 5 मंजिल से ऊंची इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन लगाना हुआ अनिवार्य, 29 नवंबर तक डेडलाइन

दिल्ली सरकार ने 5 मंजिल से ऊंची सभी बड़ी इमारतों में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य किया है। 29 नवंबर तक नियम का पालन जरूरी, न करने पर जुर्माना और कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह बड़ा कदम।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी की सभी 5 मंजिल से ऊंची इमारतों में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उद्देश्य दिल्ली की बिगड़ती हवा को सुधारना और प्रदूषण को कम करना है। सरकार ने सभी योग्य इमारत मालिकों को 29 नवंबर 2025 तक यह व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है। यदि समय पर एंटी-स्मॉग गन नहीं लगाई गईं, तो संबंधित प्रबंधन और मालिकों पर जुर्माना और कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

किस इमारतों पर लागू होगा नियम?

दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के अनुसार, यह आदेश उन इमारतों पर लागू होगा जिनका कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर से अधिक है। इसमें सरकारी और निजी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, होटल, कार्यालय, कॉलेज और बड़े शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। हालांकि, फिलहाल आवासीय मकान, सोसाइटी और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को इस नियम से छूट दी गई है।

एंटी-स्मॉग गन की संख्या कैसे तय होगी?

सरकार ने इमारत के आकार के अनुसार गन की संख्या निर्धारित की है:

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गन कब चालू रहेंगी?

एंटी-स्मॉग गन पूरे वर्ष सक्रिय रहनी चाहिए। केवल मानसून के मौसम (15 जून से 1 अक्टूबर) के दौरान इन्हें बंद करने की अनुमति दी गई है।

एंटी-स्मॉग गन का महत्व

एंटी-स्मॉग गन हवा में नमी बढ़ाकर धूल और प्रदूषण के कणों को नीचे गिराती हैं, जिससे प्रदूषण स्तर कम होता है। खासतौर पर सर्दियों में जब दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, ये गन प्रदूषण नियंत्रण में मददगार साबित होती हैं।

सरकार की कड़ी कार्रवाई

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने सभी इमारत मालिकों, प्रबंधन समितियों और ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि वे इस नियम का पालन करें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्लीवासियों की सेहत सबसे बड़ी प्राथमिकता है और प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

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