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दिल्ली सरकार ने पूर्व आप सरकार द्वारा दायर मामलों को लिया वापस, केंद्र और एलजी के खिलाफ विवाद खत्म

दिल्ली सरकार ने पूर्व आप सरकार द्वारा केंद्र, उपराज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दायर सभी मुकदमों को वापस लिया। जानें किन मामलों में हुआ यह निर्णय और इसके पीछे का कारण।

भाजपा नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दायर सभी मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, इन मामलों में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति, दिल्ली जल बोर्ड के लिए निधि आवंटन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन, दिल्ली दंगों में वकीलों की नियुक्ति और यमुना नदी की सफाई के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन जैसे मुद्दे शामिल थे।

भाजपा सरकार ने फरवरी 2025 में विधानसभा चुनावों के बाद इन मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। अधिकारियों के मुताबिक, इन मुकदमों को जारी रखना कानूनी और प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि दिल्ली सरकार को केंद्र और उपराज्यपाल के खिलाफ मामले लड़ना कठिन था। इसके अलावा, इन मामलों को जारी रखने से सरकारी संसाधनों की बर्बादी होती और नीतिगत निर्णयों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती।

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मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सात मामलों को वापस लेने की अनुमति दी थी, जबकि उसी महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और 2020 के दंगों से संबंधित मामलों की याचिकाओं को वापस लेने की मंजूरी दी थी।

पूर्व आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद दिल्ली में आम रहा। आप सरकार का आरोप था कि उपराज्यपाल जानबूझकर उनकी नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डाल रहे थे। 2023 में आप सरकार ने दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम को भी अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए नया प्राधिकरण बनाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट से सभी मामलों को वापस लेने के बाद अब दिल्ली में यह विवाद खत्म हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि इससे प्रशासनिक गतिरोध दूर होगा और नीतिगत निर्णयों को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी।

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