दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें 28 फरवरी से 100 फीसदी कैपेसिटी क्षमता के साथ चलेंगी, यहां पढ़ें पूरी डिटेल
नेशनल डेस्क। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने कहा है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा कोविड प्रबंधन पर जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के मद्देनजर, दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें अब फरवरी 28, 2022 से 100 फीसदी बैठने और खड़े होने की क्षमता के साथ चलेंगी। डीएमआरसी की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार सार्वजनिक सेवा घोषणा, डीडीएमए द्वारा कोविड प्रबंधन पर जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के मद्देनजर, दिल्ली मेट्रो अब 28.02.2022 (सोमवार) से 100 फीसदी बैठने और खड़े होने की क्षमता के साथ चलेगी।
Public Service Announcement
In the wake of the latest guidelines issued by DDMA on Covid Management, Delhi Metro will now be running with 100% seating and standing capacity from 28.02.2022 (Monday).
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) February 26, 2022
दिन भर यात्रियों के प्रवेश की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशनों के सभी गेट खुले रहेंगे। डीएमआरसी ने कहा, “हालांकि, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी और सभी की सुरक्षा के लिए कोविड के उचित व्यवहार का पालन करें।”
All gates of metro stations will remain open to facilitate passenger entry throughout the day. However, passengers are advised to follow Covid appropriate behaviour for their own and everyone’s safety. For more details, visit https://t.co/5oX9v2n8OF
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) February 26, 2022
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को कहा था कि डीएमआरसी ने पूरी क्षमता के साथ मेट्रो ट्रेनें शुरू करने का फैसला राज्य सरकार के रात के कर्फ्यू और राष्ट्रीय राजधानी में सभी कोविड-प्रेरित प्रतिबंधों को हटाने के फैसले के बीच किया है।
इसके अलावा, इसने कहा कि स्कूल 1 अप्रैल से केवल ऑफलाइन मोड में ही काम करेंगे। फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना कम करके 500 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले, डीडीएमए ने इस महीने स्कूल और कॉलेज खोलने सहित कई ढील दी थी और रात 10 बजे के बजाय रात 11 बजे से रात के कर्फ्यू को बढ़ा दिया था।
निजी कारों में मास्क नहीं पहनना अनिवार्य
डीडीएमए ने यह भी कहा है कि 28 फरवरी, सोमवार से बिना मास्क पहने निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। डीडीएमए ने 5 फरवरी को कहा था कि कार में अकेले ड्राइविंग करने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी। जब कोविड-19 तीसरी लहर शुरू हुई थी, तब दिल्ली ने कोविड पर सबसे सख्त अंकुश लगाया था। राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने को भी 2,000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया है।