Delhi Property Tax
Delhi Property Tax: ये खबर आपके लिए है अगर आप दिल्ली नगर निगम (MCD) क्षेत्र के निवासी हैं और लंबे समय से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। अगर आप जल्दी ही संपत्ति कर का भुगतान नहीं करते हैं, तो आप जेल जा सकते हैं। एमसीडी बकायेदारों से वसूली करने में सख्त होने जा रहा है।
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क्या कहता है निगम का एक्ट
पहले, आपको बता दें कि संपत्ति कर एमसीडी की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अब तक, निगम को संपत्ति कर से दो हजार करोड़ रुपये मिलते हैं, जो उसने तीन हजार करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है। दअरसल, राजधानी दिल्ली में 12 लाख संपत्ति मालिकों में से सिर्फ 5 लाख कर देते हैं। जो बढ़ाने के प्रयास में, निगम ने संपत्ति मालिकों को सूचना देना शुरू किया था। बाद में, निगम ने संपत्ति मालिकों की संपत्ति को उनके बैंक खातों में जोड़ा।
कर बकायेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में निगम
Delhi Property Tax: लेकिन निगम अब इससे आगे बढ़कर कर बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय ले चुकी है। दिल्ली नगर निगम के कर एवं समाहर्ता कुणाल कश्यप ने कहा कि बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है क्योंकि संपत्ति कर कम जमा किया जा रहा है। एमसीडी ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुच्छेद 152 के तहत मुकदमा दायर करने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्रीय अधिकारी को ऐसी संपत्ति को चिह्नित करने का आदेश दिया गया है।
25 लाख से अधिक के बकाए पर होगा मुकदमा
निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, हालांकि अनुच्छेद 152 A में 10 लाख से अधिक संपत्ति कर बकाया होने पर मुकदमा दायर करने का प्रावधान है, निगम 25 लाख से अधिक का बकाया होने पर चरणबद्ध तरीके से बड़े बकायेदारों को पकड़ने के लिए मुकदमा दायर करेगा। उनका कहना था कि संबंधित जिला अदालतों में मुकदमे दायर किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे बकायेदारों की सूची बन रही है।
क्या कहता है एमसीडी एक्ट
Delhi Property Tax: एमसीडी अधिनियम का अनुच्छेद 152 A कहता है कि दस लाख रुपये से अधिक की कर चोरी होने पर बकायेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत बकायेदार को तीन महीने से लेकर अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है, साथ ही कर चोरी पर पचास प्रतिशत जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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